Tuesday, May 7th, 2024

ड्राइविंग के समय अब ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य पेपर नहीं होने पर नहीं कटेगा चालान, करना होगा ये काम

दिल्ली-एनसीआर के वाहन चलाने वाले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जिसमें वाहन चालक को ड्राइविंग लाइसेंस वाहन का आरसी और अन्य डाक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी  साथ में नहीं रखनी पड़ेगी। उन्हें बस सरकार द्वारा अप्रूव ऐप्स में यह डाक्यूमेंट्स रखना होगा। जिससे चेकिंग के दौरान भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएंगी तो, आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं।

भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति

भारत सरकार द्वारा अप्रूव किए गए एप्स का इस्तेमाल करने से ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का आरसी और अन्य डॉक्यूमेंट की फोटो कॉपी साथ में रखने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत सरकार द्वारा अप्रूव ऐप्स में वाहन के डाक्यूमेंट्स को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की अनुमति दे दी गई है।

उस एप्लीकेशन की पूरी जानकारी

डाक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र को स्टोर करने,शेयर करने और वेरिफिकेशन के लिए क्लाउड आधारित जैसे कामों के लिए डिजीलॉकर(digilocker) एप्लीकेशन और एम-परिवहन(M parivahan) एप्लीकेशन बहुत ही सुरक्षित प्लेटफार्म है। इसके माध्यम से दिल्ली एनसीआर में वाहन चला रहे चालक अगर इस एप्लीकेशन में अपना ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन आरसी की फोटोकॉपी स्टोर में रखते हैं तो इसके लिए कोई भी पुलिस किसी भी लाइसेंस या पेपर को पेश करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

दिल्ली सरकार परिवहन द्वारा जारी किया गया नोटिस

सरकार परिवहन विभाग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि “डिजिलॉकर या एम-परिवहन मोबाइल एप्लीकेशन पर डिजिटल रूप में उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत वैध दस्तावेज है। सरकार द्वारा जारी किए गए नोटिस में यह भी कहा गया है।      यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा डिजी लॉकर और एम परिवहन एप्लीकेशन में दिखाए जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को पूरी तरह से करती है।

साथ में यह भी बताया गया है कि “डीजी लॉकर या एमपरिवहन पर उपलब्ध ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल दस्तावेजों के समान मान्यता प्राप्त है। इसलिए अगर आप उस एप्लीकेशन में अपने सारे दस्तावेज को स्टोर करके रख कर चलते हैं तो आपको साथ में कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या आरसी पेपर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करने पर नुकसान

हालांकि, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त डिजी लॉकर ओर एम-परिवहन एप पर सारे दस्तावेज को स्टोर कर के रखने के लिए कहां गया है। जिससे वाहन चलाते वक्त कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा परंतु अगर यह दोनों एप के  अलावा किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने पर जो सरकार द्वारा अप्रूव नहीं है तो ऐसी स्थिति में वाहन के कागजात की फिजिकल ओरिजिनल पेपर दिखाने पड़ेंगे और ऐसा ना करने पर चालान भी कट सकता है।

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